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रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को जल्दी ही टैक्स के मामले में बड़ी राहत मिलने वाली है। काउंसिल रेरा को कैथेड्रल कर के भुगतान से छूट मिल सकती है। इस बारे में लिए गए निर्णय का भुगतान कर दिया गया है और जल्द ही इसे आधिकारिक तौर पर जारी किया जा सकता है। से बताया कि रेरा को मसा से छूट मिलने वाली है। रेरा पर टैक्सेशन को लेकर डिस्कशन्स के बाद व्हाट्सएप का भुगतान करने से छूट की आवश्यकता के बारे में नीचे दिया गया निर्णय लिया गया है। इसके लिए रेरा के निर्माताओं के साथ उनके काम के बारे में बातचीत की गई। इसके बाद यह फैसला सुनाया गया।
इसी वजह से हुआ रेरा का गठन
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेरा का गठन केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले ही किया था। इस संबंध में रेरा एक्ट यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डायनामिक एक्ट मार्च 2016 में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य देश भर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लेकर प्लॉट लाना है। सभी राज्यों में रेरा के तहत कानून का गठन किया गया है। रेरा से विशेष रूप से घर के दावों के हितों की सुरक्षा और मरीजों की तेजी से चोट संभव है। ऑर्थो को लेकर सभी डिसीजन मदरसा काउंसिल के द्वारा ही लिए जाते हैं। काउंसिल की पिछली बैठक अक्टूबर 2023 में हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में लोकसभा चुनावकी घोषणा पहले मछुआरे काउंसिल की अगली बैठक हो सकती है। अगले महीने का विनाश संभव है, जिसके बाद देश में आचार संहिता लागू होगी। मतलब अगले महीने की घोषणा से पहले परिषद की बैठक हो सकती है। से छूट का आधिकारिक विज्ञापन किया जा सकता है। वास्तविक डिस्कशन में इस निष्कर्ष से पता चला कि रेरा से रेरा का मतलब राज्य के स्वामित्व वाले राज्यों से कर वसूली है, क्योंकि राज्य सरकार अपने-अपने राज्यों से संबंधित रेरा को वित्तपोषित करती है।
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